Home » हरियाणा » Haryana-परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यताओं पर हाई कोर्ट की रोक, कोर्ट बोली मूल भूत सेवाओ से वंचित नहीं किया जा सकता

Haryana-परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यताओं पर हाई कोर्ट की रोक, कोर्ट बोली मूल भूत सेवाओ से वंचित नहीं किया जा सकता

हरियाणा- में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए सरकार की महत्वपूर्ण योजना परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है, कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मूलभूत सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है, कोर्ट ने सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है ,गौरतलब है कि हरियाणा में प्रतेक सरकारी सेवा का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र आवश्यक है

jin88.us.com Jin88 | Sân Chơi Uy Tín Thu Hút 1.000.000+ Hội Viên Tham Gia

How to Get AdSense Approval for News a Portal
Facebook
X
WhatsApp
Email
Telegram