Rohtak पुलिस ने Rajkumar Alias Shyamu को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार किया है। इस आरोपी पर 2011 से लेकर 12 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, गैंग रेप भी शामिल हैं। SP ने दावा किया है कि Rajkumar पर पहली बार राज्य में NSA का प्रावधान किया गया है, जो पहले आतंकवादियों पर ही लागू होता था।
हिमांशु गर्ग SP ने कहा कि आरोपी Rajkumar alias Shyamu खिडवाली गाँव के निवासी हैं। 2011 में एक युवक के साथ उसके साथीयों ने एक बाइक चलाते हुए उस पर हमला किया था। उसी वर्ष, पाँच युवकों के साथ उसने एक युवक की हत्या की। 2016 में एक युवक पर गोलियाँ चलाई गईं। 2017 में एक उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था।
2018 में टोल कर्मी पर हमला किया गया। Jajjar की महिला पुलिस थाने में उस पर गैंग रेप का मामला दर्ज किया गया था। 2020 में उस पर धमकी का मामला दर्ज किया गया था। 2021 में गोहाना में एक संपत्ति के धाराधार का मामला दर्ज किया गया। जुलाई 2021 में रोहतक के IMT पुलिस स्टेशन में एक संपत्ति व्यापारी को धमकाने का मामला दर्ज किया गया। 2022 में उसके साथीयों के साथ एक युवक को धमकाने का मामला दर्ज किया गया। चोरी का मामला सिर्फ 2022 में ही दर्ज किया गया था।
उसने गैंग बनाकर युवाओं को अपराध की दुनिया में धकेलने का कार्य किया था।
पुलिस के अनुसार, आरोपी Rajkumar लगातार अपराध कर रहा था। उसने अन्य युवाओं को भी अपराध की दुनिया में ला रहा था। इसके लिए आरोपी अपनी फ़ोटो को हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। SP कहते हैं कि आरोपी राज्य के लिए एक खतरा बन रहा था। Rohtak पुलिस ने पहली बार राज्य में ऐसा कदम उठाया है।
वकील Dr Deepak Bhardwaj ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत, पुलिस 12 महीने तक मामले को दर्ज किए बिना आरोपी को हिरासत में रख सकती है।
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