Home » ब्रेकिंग न्यूज़ » हरियाणा में नई रजिस्ट्रियों पर रोक, जानिए फिर कब से होगी शुरूआत ?

हरियाणा में नई रजिस्ट्रियों पर रोक, जानिए फिर कब से होगी शुरूआत ?

चंडीगढ़ : हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू करने की फाइल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश की तहसीलों में रजिस्ट्रियों के लिए दी जाने वाली नई अप्वाइंटमेंट को फ्रीज कर दिया गया है। सभी तहसीलों में 3 अगस्त तक रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान सिर्फ उन्हीं रजिस्ट्रियों को किया जाएगा, जिनका पहले अप्वाइंटमेंट लिया जा चुका है।  नया कलेक्टर रेट 4 अगस्त से लागू होगा। इसके लिए राजस्व विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस बीच विभाग की तरफ से आम लोगों से आपत्ति मांगी जाएंगी। इससे पहले राजस्व विभाग की तरफ से 24 जुलाई को सभी मंडल आयुक्तों तथा जिला उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। नए कलेक्टर रेट के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

बता दें कि पिछले साल पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव होने की वजह से 1 अप्रैल 2024 की बजाय 1 दिसंबर 2024 से कलेक्टर रेट बढ़ाए गए थे। उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से कलेक्ट रेट बढ़ाना टाल दिया गया था, जो अब बढ़ाए जा रहे हैं।

How to Get AdSense Approval for News a Portal

क्या हैं कलेक्टर रेट ?

कलेक्टर रेट किसी भी जिले में जमीन की वह न्यूनतम कीमत है, जिस पर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदार को बेची जा सकती है। इसी पर तहसीलों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। कलेक्टर रेट समय-समय पर बदलता रहता है, जो स्थान और बाजार के रुझान पर निर्भर करता है।

महंगी होगी रजिस्ट्री

अगर 4 अगस्त से कलेक्टर रेट की नई दरें लागू होती हैं तो मकान, प्लॉट, कॉमर्शियल व कृषि योग्य जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी महंगी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में किसी जमीन की रजिस्ट्री में 1 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी लगती है और वहां 20% कलेक्टर रेट बढ़ गए हैं, ऐसे में स्टांप ड्यूटी 1 लाख की बजाय 1.20 लाख रुपए लगेगी।

jin88t1.in.net Jin88 – Nhà Cái Cá Cược Trực Tuyến Uy Tín Top 1 Châu Á 2026

Facebook
X
WhatsApp
Email
Telegram