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High Court की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने की जरूरत, पंजाब न्यायालय का निर्देश

पंजाब-हरियाणा High Court ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ विवादास्पद फ़ोटो, वीडियो और अन्य सामग्री के साइबर अपराधों को बहुत गंभीर माना है और कहा है कि इसे रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। High Court ने कहा कि प्रार्थी ने अदालत के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रखा है और इस परिस्थिति में प्रार्थी को सुझाव देना चाहिए जिससे इस समस्या का समाधान मिल सके।

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मोहाली निवासी निखिल सराफ ने मंगलवार को याचिका दाखिल की और उच्च न्यायालय को बताया कि तकनीक और तकनीकी की विकास के साथ, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों में एक तेजी से वृद्धि हुई है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए एक यांत्रिकी विकसित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

प्रार्थी ने कहा कि साइबर क्राइम की क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ मामलों का समर्थन करने के लिए साइबर क्राइम सेल में विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि जैसे ही यह वायरल होता है, आपत्तिजनक सामग्री को तेजी से हटाया जा सके। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने वाली एक महिला या लड़की को यह विकल्प होना चाहिए कि क्या उसे अपनी शिकायत को एक पुरुष या महिला जांच अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना है।

इसके साथ ही, इस प्रकार के मामलों में, जब शिकायत के बाद सौंपी गई सामग्री ने अगर पुलिस अधिकारियों से लीक होती है, तो जिम्मेदारी को ठीक करना चाहिए। त्वरित रूप से ऐसी सामग्री को सोशल मीडिया से हटाने के लिए यांत्रिकी विकसित की जानी चाहिए ताकि महिलाओं का स्वाभिमान सोशल मीडिया पर बना रह सके।

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